सेबी ने किया आरईआईटी नियमों में संशोधन

By: Jan 12th, 2017 12:04 am

नई दिल्ली—पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रियल इस्टेट निवेश न्यास (आरईआईटी) के नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स (आरआईसीएस) से मान्यता प्राप्त पेशेवरों को परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षक के रूप में मान्यता मिल गई है। आरआईसीएस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वह जमीन-जायदाद, निर्माण तथा इनसे संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर एक वैश्विक प्रोफेशनल इकाई है। उसने कहा कि सेबी के नोटिफिकेशन के अनुसार, आरआईसीएस के ऐसे मान्यता प्राप्त पेशेवर, जिनके पास इस क्षेत्र में पांच साल का अनुभव है।


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