यमुनानगर मेंे गाड़ी दौड़ाई तो लाइसेंस रद्द

By: Jan 18th, 2017 12:02 am

यमुनानगर – यमुनानगर में वाहन चालकों के लिए विशेष दिशा -निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त यमुनानगर ने वाहन चालकों से आह्वान किया है, कि वे हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की निर्धारित गति सीमा के अनुसार ही अपने वाहन चलाएं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की, कि कोई भी सड़क दुर्घटना होने की सूचना टोल फ्री नंबर 1073 पर दें। उपायुक्तरोहतास सिंह खरब ने बताया कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहन के पकड़े जाने पर जुर्माना किया जाएगा तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 एवं केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 की धारा-21 तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संबंधित वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘तेज रफ्तार से गाड़ी, मौत की तैयारी’ की लोकोक्ति को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि कम स्पीड से ही गाड़ी चलाएं। रोहतास सिंह खरब ने बताया कि निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-183 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः हर वाहन चालक निर्धारित गति में ही अपने वाहन चलाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके व जानमाल की हानि को रोका जा सके।

जाम रोकने को बनाई समयसारिणी

यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया ने हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा-71 के तहत आदेश जारी किए हैं कि नगर निगम जगाधरी व यमुनानगर शहरी क्षेत्रों में रविवार के अलावा अन्य दिनों में प्रातःसाढ़े सात-साढ़े नौ बजे तक, दोपहर डेढ़-तीन बजे तक व सायं पांच-सात बजे तक बसों को छोड़कर अन्य कोई भी भारी वाहन नहीं आ सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि बसों के अलावा अन्य भारी वाहन यदि इन आदेशों की अवहेलना करेंगे तो अवहेलना करने वाले को हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा-72 के तहत छह माह की सजा और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।


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