राष्ट्रगान में दिव्यांग खड़े हों, जरूरी नहीं

By: Jan 21st, 2017 12:01 am

शिमला  – सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांग कैसे राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जाहिर करेंगे, इस बारे में केंद्र ने प्रदेश सरकार को गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सिनेमा हाल में फिल्म शुरू होने से ठीक पहले गाए जाने वाले राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांगों के लिए खड़ा होना अनिवार्य नहीं है और न ही दिव्यांगों को इसके लिए बाध्य किया जाना है। केंद्र के निर्देशों में साफ कहा गया कि पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 1995 के मुताबिक दिव्यांगजनों की श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि वे अन्य नियमों का पूरा पालन करते हुए राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जाहिर करें। अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर का प्रयोग करता है और खड़ा नहीं हो सकता तो उसे अपनी व्हील चेयर एक जगह पर स्थिर रखनी होगी। इसके साथ ही शरीर के अन्य भागों को भी स्थिर रखना होगा। ऐसे में अगर किसी के साथ कोई सहायक है तो उसे खड़े होना होगा। इसके अलावा मूकबधिरों को उन्हें राष्ट्रगान के दौरान चुपचाप बिना किसी गतिविधि करते हुए खड़ा होना होगा। इसके लिए सिनेमा चालकों को राष्ट्रगान शुरू होने से पहले पर्दे पर इसकी सूचना देनी होगी, ताकि उस सूचना के आधार पर मूकबधिर समझ सकें कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है। बहरहाल अब प्रदेश को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दिव्यांगों के साथ सिनेमा घर में कोई जबरदस्ती न की जाए।

मानसिक रोगियों के लिए भी छूट

जानकारी के अनुसार केंद्र ने निर्देशों में कहा है कि मानसिक रोगियों को राष्ट्रगान के दौरान नियमों के पालन में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि मानसिक रोगियों को समझने में समस्या आ सकती है। ऐसे में इन पर किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश

नवंबर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के सभी सिनेमा घरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हाल में राष्ट्रगान के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा और जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि सिनेमा हाल में ड्रामा करने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

 


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