विधायक खरीद मामले में जोगी संग तीन बरी

By: Jan 12th, 2017 12:02 am

रायपुर — छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी तथा उनके पुत्र एवं एक पूर्व सांसद को सीबीआई की विशेष अदालत ने लगभग 14 वर्ष पुराने चर्चित विधायक खरीद फरोख्त मामले में दोषमुक्त करार दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायधीश पंकज जैन ने इस मामले की विवेचना कर रही सीबीआई द्वारा तीन वर्ष पूर्व आरोपियों के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिलने की अदालत में जमा की गई अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद मामले के वादी पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय को नोटिस जारी की गई थी, माना जा रहा है कि उनकी आपत्ति को न्यायालय ने खारिज कर दिया।


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