1 अप्रैल को बैंक में काम नहीं तो भी चलेगा
मुंबई — रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों को 25 मार्च से पहली अप्रैल तक सभी शाखाएं खुली रखने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए बुधवार को निर्देश जारी किया कि अब उन्हें एक अप्रैल को शाखाएं खुली रखने की आवश्यकता नहीं। रिजर्व बैंक ने इससे पहले गत 24 मार्च को जारी अधिसूचना में सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में बचे शेष सभी दिन (शनिवार, रविवार और अवकाश सहित) और पहली अप्रैल को भी अपनी शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, एक अप्रैल को बैंक शाखाएं खुली रहने से चालू वित्त वर्ष का कामकाज खत्म करने में होने वाली समस्या तथा उस दिन से ही कुछ बैंकों का विलय प्रभावी होने वाला है, इसे देखकर केंद्रीय बैंक ने सरकार की सलाह पर यह निर्णय लिया कि ये बैंक पिछली अधिकसूचना के अनुसार इस वित्त वर्ष में अपनी शाखाएं हर दिन खुली रखें, लेकिन इन्हें पहली अप्रैल को शाखाएं खुली रखना जरूरी नहीं है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App