परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा-144
यमुनानगर में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्ज-सुपरवाइजर्स की परीक्षा 30 को
यमुनानगर — जिलाधीश रोहतास सिंह खरब ने 30 अप्रैल को यमुनानगर में स्थित विभिन्न कालेजों एवं स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों तथा महिला सुपरवाइजरों के पदों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 अप्रैल दिन रविवार को परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में लागू रहेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा प्रातकालीन सत्र में 10ः30 से 11ः45 बजे तक होगी व महिला सुपवाइजरों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा सायंकालीन सत्र में दोपहर बाद तीन से 4ः30 बजे तक होगी। जिलाधीश खरब द्वारा जारी किए गए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त परीक्षाओं को नकल रहित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने, कोई खतरनाक हथियार जैसे आग्नेय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू या अन्य खतरनाक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है, ताकि समाज में अमन व शांति बनी रहे व आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों तथा महिला सुपरवाइजरों की लिखित परीक्षा नकल रहित व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।
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