अंदोरा कृषि सहकारी सभा प्रबंधन समिति तुरंत भंग हो
शिमला— प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह सहकारिता अधिनियम के तहत सहकारिता ट्रिब्यूनल के गठन के बारे में जरूरी कदम उठाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रार्थी अशोक कुमार द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए आदेश पारित किए। अदालत ने अंदोरा कृषि सहकारी सभा के वर्ष 2008 से आज तक के रहे प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों को इस सभा की सदस्यता पर पांच साल तक बैन लगा दिया है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि ये सदस्य पांच साल तक इस सभा के सदस्य ही नहीं, बल्कि कोई नई सभा का गठन भी नहीं करेंगे। अदालत ने सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को आदेश दिए कि वह अंदोरा कृषि सहकारी सभा की प्रबंधन कमेटी को तुरंत भंग करें और प्रशासक नियुक्त करें, जो प्रार्थी को सारे वित्तीय लाभ अदा करेगा।
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