तीन तलाक पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली— तीन तलाक के मुद्दे पर 11 मई से हो रही सुनवाई अब खत्म हो गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माना कि वह सभी काजियों को एडवाइजरी जारी करेगा कि वे ट्रिप्पल तलाक पर न केवल महिलाओं की राय लें, बल्कि उसे निकाहनामे में शामिल भी करें। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। बोर्ड की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि किसी समुदाय विशेष के रीति-रिवाजों की वैधता की जांच बेहद नाजुक मामला है और कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि एक रीति जो धर्मशास्त्र के हिसाब से पाप है, वह आखिर कैसे समुदाय के रीति-रिवाजों का हिस्सा हो सकता है? वहीं, इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता सायरा बानो की ओर से पेश वकील अमित चड्ढा ने कहा कि मेरा मानना है कि ट्रिप्पल तलाक पाप है और यह मेरे और मेरे बनाने वाले के बीच एक दीवार है।
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