सामान खरीदने पर जरूर लें बिल
ऊना — राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण शिमला के सौजन्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना द्वारा रविवार को ग्राम पंचायत उदयपुर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला के परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना होशियार सिंह वर्मा ने की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होशियार सिंह वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत यदि भ्रष्टाचार की सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जा सकता है। उपभोक्ता बाजार से कोई भी सामान खरीदते वक्त दुकानदार से रसीद या बिल अवश्य प्राप्त करें, ताकि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता अदालत में मामले को उठाया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग करने के बजाय जनहित में व्यापक इस्तेमाल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार कानून देश में भ्रष्टाचार को उजागर करने तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने में कारगर सिद्ध हुआ है। होशियार सिंह वर्मा ने ग्रामीणों से न्यायालय परिसरों में स्थापित मध्यस्थता केंद्रों का भी लाभ उठाने का आह्वान किया। ग्रामीण स्तर पर पैरालीगल वालंटियर तैनात किए गए हैं, जिनसे लोग कानूनी सलाह ले सकते हैं। शिविर में अधिवक्ता अजय कंवर ने कन्या भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी सहित भ्रष्टाचार निरोधक कानून जबकि अधिवक्ता रूहाना शेख ने महिला अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पंचायत प्रधान कुलदीप कौर, उपप्रधान बलदेव सिंह, पंचायत सचिव ममता शर्मा, पंचायत सदस्य दर्शन कौर, रजनी बाला, कुलवीर कौर, कमल सिंह, मोहन लाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे।
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