आईएमईआई से छेड़छाड़ पर तीन साल की कैद

By: Jun 28th, 2017 12:05 am

NEWSदूरसंचार विभाग आईएमईआई संख्या के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में नए नियम बनाने पर काम कर रहा है। 10-15 अंक की विशिष्ट संख्या से छेड़छाड़ को वह एक दंडात्मक अपराध बनाने और तीन वर्ष तक कारावास की सजा देने का विचार बना रहा है। गौरतलब है कि इसी विशिष्ट संख्या से मोबाइल उपकरण की पहचान की जाती है। नए नियमों से फर्जी आईएमईआई संख्या के मामलों पर रोक लगाने और खोए हुए मोबाइल फोन की ट्रैकिंग करने में भी आसानी होगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अभी फर्जी आईएमईआई संख्या की वजह से मोबाइल ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है। दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ कानून के तहत आईएमईआई संख्या के साथ छेड़छाड़ करने को दंडात्मक अपराध बनाने पर काम कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में संगम विहार पुलिस ने इसी तरह के केस में दो युवकों को गिरफ्तार किया था। जहां युवकों ने कुछ डिवाइसेस की मदद से चोरी के स्मार्टफोंस के आईएमईआई नंबर को बदल दिया था। हालांकि बाद में ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन आईएमईआई नंबर बदल जाने की वजह से पुलिस भी असली मालिक तक फोन पहुंचाने के लिए मुश्किल में दिखी। ऐसे में अगर दूरसंचार विभाग मोबाइलों की ट्रैकिंग के लिए कड़े नियम बनाने पर काम कर रहा है तो वाकई ये स्वागत योग्य कदम है। भारत में मोबाइल बाजार तेजी से विकसित हो रहा है, इसके मद्देनजर मोबाइल की सुरक्षा को लेकर नियम बनाए जाना बेहद जरूरी है।

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