यमुनानगर में समझाया बेटी है अनमोल

By: Aug 20th, 2017 12:02 am

यमुनानगर— उपायुक्त रोहतास सिंह खरब के दिशा-निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर द्वारा सिविल सर्जन डा. राजेंद्र प्रसाद के मार्ग दर्शन में सिविल उप सर्जन पीएनडीटी डा. सुनील कुमार की अध्यक्षता में स्कूल हैल्थ मोबाइल टीम के डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्कशाप का आयोजन जिमखाना क्लब में किया गया, जिसमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान व गर्भ पूर्व लिंग निर्धारण तथा गर्भ के दौरान लिंग जांच अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करना व करवाना तथा किसी भी प्रकार की सहभागिता कानूनन अपराध है। दोषी व्यक्ति, डाक्टर को पहली बार अपराध करने पर दस हजार रुपए जुर्माना व तीन साल तक की कैद तथा दूसरी बार अपराधी पाए जाने पर पांच साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है तथा उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बेटा पैदा होने के लिए कोई धागा, कड़ा, पुडि़या आदि का प्रलोभन देता है, तो उसके विरुद्ध भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है तथा अपराध घोषित होने पर सजा दी जाती है।  स्वास्थ्य विभाग के परामर्शदाताओं द्वारा एक लघु नाटिका कर बेटी बचाओ अभियान के बारे में सुंदर प्रस्तुति का आयोजन किया। इस अवसर पर डा. बुलबुल कटारिया, सुदेश कांबोज, सूरजभान, डा. मधु धीमान, सुनील कांबोज, नितीश गोयल, डा. गीता, डा. आयुष आदि उपस्थित थे। सबने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शपथ ली।

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