एमडी/एमएस कोर्स के लिए बैंक गारंटी गैर कानूनी नहीं
शिमला — एमडी/एमएस स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिला लेने के लिए बैंक गारंटी लिए जाने के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि इस तरह की बैंक गारंटी लिया जाना गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं है। प्रार्थी रमेश कौंडल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने उक्त निर्णय सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एमडी/एमएस स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिला लेने के लिए बैंक गारंटी लिए जाने वाला प्रावधान गैर कानूनी है और यह संविधान के अनुरूप नहीं है। ज्ञात रहे कि चिकित्सा विभाग ने आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कालेज के लिए एमडी/ एमएस स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया था, जिसमें दस लाख रुपए की बैंक गारंटी देने का प्रावधान रखा गया था, जिसे हाई कोर्ट ने सही ठहराया है।
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