तुरंत हटाएं अवैध कब्जे

By: Sep 21st, 2017 12:10 am

कोर्ट के आदेश

बिलासपुर पर सख्ती

newsशिमला— प्रदेश में अवैध निर्माण और कब्जों को लेकर हाई कोर्ट गंभीर है। नगर परिषद सोलन में अवैध निर्माण हटाने के कड़े आदेश देने के बाद अब हाई कोर्ट ने बिलासपुर शहर में अवैध निर्माण को गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने मीना वर्मा ने अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत को बताया गया कि मीना वर्मा ने स्वीकृत नक्शे से कहीं ज्यादा अवैध निर्माण किया है और निर्माण करते हुए नियमानुसार कोई भी सेट बैक नहीं छोड़ा है। न्यायाधीश चौहान के नगर परिषद बिलासपुर के कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिए कि वह सात दिन के भीतर अवैध निर्माण को गिराए और अनुपालना रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे। इसके आलावा अदालत के समक्ष रखे गए तथ्यों के मद्देनजर हाई कोर्ट ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिए कि वह तीन सप्ताह में शहर में हुए अवैध निर्माणों को चिन्हित करें और इसकी रिपोर्ट अक्तूबर में अदालत के समक्ष पेश करें।

ऊना-शिमला के डीसी को आदेश रेलवे ट्रैक के पास न दिखें कब्जे

शिमला — प्रदेश हाई कोर्ट ने डीसी शिमला, डीसी सोलन और डीसी ऊना को आदेश दिए हैं कि वे तुरंत रेलवे ट्रैक के आसपास से अवैध निर्माण हटाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने रेलवे द्वारा दायर शपथ पत्र के अवलोकन के बाद आदेश पारित किए। अदालत को बताया गया कि कालका-शिमला, जोगिंद्रनगर-पठानकोट और नंगल तलवाड़ा रेलवे ट्रैक के आसपास अवैध निर्माण किया हुआ है।  अदालत ने तीनों जिला के एसपी को आदेश दिए कि वे रेलवे अथारिटी को अवैध निर्माण हटाने के लिए समुचित पुलिस सहायता प्रदान करवाएं। रेलवे की ओर से अदालत को आश्वस्त करवाया गया कि अदालत द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का पालन किया जाएगा और रेलवे प्रॉपर्टी का संरक्षण किया जाएगा।


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