किराएदार की रजिस्ट्रेशन करवाएं

By: Oct 18th, 2017 12:02 am

डीसी यमुनानगर ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था ,शांति बनाए रखने के चलते दिए आदेश

यमुनानगर —  जिलाधीश रोहतास सिंह खरब ने अपराधिक दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए यह अति आवश्यक है कि जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में रह रहे नौकरों, किराएदारों, फैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों का पूर्ण विवरण मकान मालिकों तथा फैक्ट्ररियों के मालिकों द्वारा संबंधित पुलिस थाना में अंकित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त बाहर से आकर बस गए लोगों का भी पूर्व चरित्र सत्यापन करवाया जाए। साईबर कैफे के मालिकों द्वारा बिना पहचान पत्र के किसी को भी नेट का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाए। होटल, सराय, धर्मशाला आदि में ठहरने वालों से भी पहचान पत्र लिए जाएं, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी वारदात करने के उदेश्य से उपरोक्त स्थानों का इस्तेमाल न कर सके। इस संबंध में एक विशेष जांच, तलाशी अभियान चलाया जाना अनिवार्य है। इसलिए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतू जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत प्रख्यापन आदेश लगाने के आदेश जारी किए गए है। जिलाधीश रोहतास सिंह खर्ब द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने व जन शांति बनाए रखने के लिए समस्त जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में साईबर कैफे के मालिकों द्वारा बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नेट का प्रयोग न करने दिया जाए तथा इसी प्रकार बिना पहचान पत्र वालों को होटल, सराय, धर्मशाला आदि में ठहरने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी भी होटल, सराय, धर्मशाला इत्यादि में ठहर कर कोई वारदात न कर सके। इसके अतिरिक्त जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में रह रहे किराएदारों का पूर्ण विवरण मकान मालिकों द्वारा संबंधित पुलिस थाना में अंकित करवाने के आदेश भी जारी किए गए है। यह आदेश यमुनानगर में आगामी दो महिनों तक प्रभावी रहेंगे।


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