केबल कनेक्शन पर भी टैक्स

By: Oct 17th, 2017 12:01 am

पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

चंडीगढ़ – पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने सोमवार को शहरी और ग्रामीण स्थानिक इकाइयों को डीटीएच और स्थानीय केबल कनेक्शनों पर मनोरंजन कर लगाने की स्वीकृति दे दी है। दि पंजाब इंटरटेनमेंट एंड एम्यूयजमेंट टैक्सिज, लेवी एंड कलेक्शन बाए लोकल बॅडीज एक्ट-2017 के कानूनी रूप से अपनाने के साथ यह स्थानीय इकाइयों डीटीएच कनेक्शन पर पांच रुपए और स्थानीय केबल कनेक्शन पर दो रुपए का मामूली मनोरंजन कर लगाने पर एकत्रित करने के योग्य हो जाएंगी। यह एक्ट नए जीएसटी अधीन पहली मनोरंजन कर प्रणाली व्यवस्था की जगह लेगा। सरकार द्वारा से विधानसभा के आगामी सत्र में नया कानून लाने का प्रस्ताव है। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान बताया कि मामूली टेक्स केबल आपरेटरों की जबाबदेही को यकीनी बनाएगी। नया टैक्स ढांचा अमल में आने के साथ सरकार केबल आपरेटरों को अपने कनेक्शनों का खुलासा करने के लिए कह सकने के योग्य हो जाएगी, जो कि अब तक केबल ऑपरेटर टैक्स से बचने के लिए इसको छिपाते रहे हैं। यह फैसला स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी शहरी इकाइयों और ग्राम पंचायतों को यह टैक्स एकत्रित करने के लिए इजाजत देने संबंधी रखे प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया। हालांकि सिनेमों, मल्टीपलैक्सों, एम्यूजमेंट पार्कों और अन्य ऐसे मनोरंजक स्थानों पर कोई मनोरंजन कर लाने का प्रस्ताव नहीं है। राज्य में लगभग 16 लाख डीटीएच कनेक्शन और 44 लाख केबल कनेक्शन हैं। स्थानीय इकाइयों को टैक्स लगाने से वार्षिक 45-47 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। डीटीएच से 9.60 करोड़ और केबल कनेक्शनों से 36.96 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। यह जिक्रयोग्य है कि भारत सरकार द्वारा पहली जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू करने के बाद राज्य सरकार के कर और आबकारी विभाग के द्वारा मनोरंजन कर लगाने और एकत्रित करने की प्रक्रिया हटा ली गई है।


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