चुनावी डंका : वाल राइटिंग-बैनर-होर्डिंग्स बैन

By: Oct 17th, 2017 12:05 am

ऊना —  ऊना विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम ऊना पृथीपाल सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री बारे निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना सुनिश्चित बनाएं। एसडीएम की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए गाडि़यों को लेकर निर्वाचन अधिकारी से बिना अनुमति के प्रयोग में न लाएं। चुनाव सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त वाहन का ही इस्तेमाल करें। सरकारी संपत्ति में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे दीवार लेखन, बैनर, होर्डिंग्स इत्यादि के इस्तेमाल की सख्त मनाही है। जबकि निजी संपत्ति में अस्थायी प्रचार सामग्री जैसे होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि के लिए संबंधित मकान मालिक के साथ करारनामे की फोटोप्रति निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवाएं। दीवार लेखन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिन्होंने दीवार लेखन किया है। इसे तुरंत प्रभाव से मिटाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 23 अक्तूबर तक सुबह 11 से सायं तीन बजे तक सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपने आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। 24 अक्तूबर को सभी दाखिल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 26 अक्तूबर को सायं तीन बजे से पहले अपना नाम वापस लिया जा सकता है। बैठक में तहसीलदार ऊना सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।


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