तीन घंटे ही चलाएं पटाखे

By: Oct 15th, 2017 12:02 am

डीसी पंचकूला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए संबंधित निर्देश

पंचकूला— उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देर्शों के दृष्टिगत जारी आदेशों की पालना करते हुए 19 अक्तूबर को दीपावली वाले दिन सायं 6.30 से रात्रि 9.30 बजे तक ही पटाखे जलाएं। श्रीमती जोशी ने इस दिशा में जिला अधिकारियों की गठित कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे माननीय न्यायालय की हिदायतोें का दृढता से पालन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस दिशा में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जिसके नगराधीश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिरी सदस्य होंगे। दीपावली पर पटाखों के लिए लगने वाली अस्थाई स्टालों के लाईसेंस के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा दीवाली के पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए 16 अक्तूबर दोपहर बाद दो बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं तथा 16 अक्तूबर को सायं पांच बजे इस दिशा में ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि पटाखों के लाईसेंस जारी करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें नगराधीश, एसडीएम पंचकूला, एसडीएम कालका, उपायुक्त कार्यालय के लेखा अधिकारी व कार्यालय अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय के अदेशों के दृष्टिगत गत वर्ष जारी किए गए लाईसेंसों की तुलना में इस बार 20 प्रतिशत लाईसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए पीसीआर तैनात की जाएंगी।


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