पहले परमिशन, फिर लगेंगे पोस्टर-बैनर

By: Oct 17th, 2017 12:05 am

ऊना —  विधानसभा चुनावों के चलते कोई भी प्रत्याशी निजी संपत्ति पर बिना मालिक की सहमति के वाल राइटिंग नहीं कर पाएगा। यही नहीं बैनर, पोस्टर लगाने की भी संबंधित मालिक से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि इसमें किसी तरह की कोताही सामने आती है तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ चुनाव आायोग द्वारा उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके चलते प्रशासन की ओर से जिला भर से होर्डिंग्स, बैनर उतार दिए गए हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन आयोग की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं, कई उम्मीदवारों द्वारा तो वाल राइटिंग भी शुरू कर दी गई है। जगह-जगह वाल राइटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार वाल राइटिंग या फिर बैनर लगाता है तो यह सब कुछ प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ेगा। प्रत्याशी के लिए इस बार चुनावों के लिए चुनाव आयोग की ओर से 28 लाख का खर्चा निर्धारित किया हुआ है। बाकायदा यह टीमें इस पर आए खर्चे का एस्टीमेट बनाएंगी। यह सब खर्चा प्रत्याशी के खाते में ही जुड़ेगा। वहीं, टीमों की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बहरहाल, चुनाव आयोग द्वारा हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।


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