बिना दस्तावेज न रखें 50 हजार से ज्यादा

By: Oct 17th, 2017 12:05 am

चंबा —  विधानसभा निर्वाचन के दौरान यदि आप 50 हजार से अधिक की नकद राशि ले जा रहे हैं तो धन के स्रोत और उसके अंतिम उपयोग को दर्शाने वाले दस्तावेज अवश्य अपने साथ रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और साथ ही दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब व अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए जिले के प्रत्येक पुलिस स्टेशन के तहत उड़नदस्ते भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि 50 हजार से अधिक की नकद राशि ले जा रहा है तो उसे अपने साथ पैन कार्ड और उसकी छायाप्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पासबुक प्रति, नियमित नकदी लेनदेन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमंत्रण पत्र तथा अस्पताल में दाखिला आदि जैसे मामलों में नकदी के अंतिम प्रयोग के प्रमाण अवश्य साथ रखने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में आदर्श आचार संहिता के कडाई से पालन को लेकर प्रभावी कदम उठाए गए हैं।


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