सीबीआई को फटकार

By: Oct 12th, 2017 12:08 am

कोटखाई गैंगरेप-मर्डर मामले में हाई कोर्ट सख्त, अब 25 तक का वक्त

newsशिमला — कोटखाई छात्रा गैंगरेप-मर्डर मामले में हाई कोर्ट ने  सीबीआई को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सीबीआई  से कहा है कि यदि उसने तय सीमा में जांच पूरी नहीं की तो उसके निदेशक को तलब किया जाएगा। हाई कोर्ट ने सीबीआई को अब 25 अक्तूबर को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई को हाई कोर्ट ने बुधवार को लताड़ लगाई। जांच एजेंसी को सख्त लहजे में कहा गया कि यदि तय समय में जांच तो पूरा नहीं किया जाता तो सीबीआई निदेशक को अदालत में तलब किया जाएगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वह इस जांच करने में सक्षम नहीं है तो इस केस को एनआईए को दे देना चाहिए। मामले की सुनवाई मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश संजय करोल और संदीप शर्मा की खंडपीठ में हुई। इसमें सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी, लेकिन जांच पूरी न होने पर अब मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने सीबीआई को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। सीबीआई अधिकारी बुधवार को हाई कोर्ट में पेश हुए और इस मामले में रिपोर्ट दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। सीबीआई के हाथ में अब तक जो सबूत लगे हैं, उन्हें उसने हाई कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने जिन पांच आरोपियों की ब्रेन मैपिंग कराई है, उसकी रिपोर्ट अभी सीबीआई को नहीं मिली है, वहीं सीबीआई ने हलाइला और आसपास के क्षेत्र के करीब 200 लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं, इसमें अधिकांश लोगों की सैंपलों की रिपोर्ट आनी भी बाकी है। ऐसे में जांच एजेंसी अभी भी जांच पूरी नहीं कर पाई है। हाई कोर्ट ने छात्रा गैंगरेप व मर्डर मामले की जांच 19 जुलाई को सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन अभी इस मामले में उसके पास पुख्ता कुछ भी नही है। इससे पहले 21 सितंबर को मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब जांच एजेंसी को तीन सप्ताह का वक्त जांच पूरी करने को दिया था, लेकिन अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि चार जुलाई को छात्रा कोटखाई के महासू स्कूल से अचानक गायब हो गई थी। इसकी लाश छह जुलाई के दिन जंगल में  मिली पाई गई। शुरू में इसकी जांच स्थानीय पुलिस ने की, लेकिन बाद में मामले की जांच के लिए 10 जुलाई को एसआईटी गठित की गई। विशेष जांच दल ने 13 जुलाई को एक स्थानीय युवक सहित छह लोगों को पकड़ा, लेकिन पुलिस पर आरोप लगा कि वह असल आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। इस घटना को लेकर लोगों में रोष देखा गया है और सरकार से इसकी सीबीआई जांच की मांग की। इस बीच 18 जुलाई रात में कोटखाई थाने में सूरज की मौत हो गई। इस बीच हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने इस मामले में 22 जुलाई को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने थाने में हत्या को लेकर आईजी समेत आठ पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया, जो कि अभी न्यायिक हिरासत पर चल रहे है, लेकिन गैंगरेप व मर्डर मामले में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी उसके हाथ नहीं लगी है।


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