हार्न पर 500, आवाज लगाने पर लगेगा 100 रुपए जुर्माना
घुमारवीं — इंटर स्टेट बस स्टेंड दिल्ली में हॉर्न बजाने पर 500 रुपए तथा सवारी बुलाने के लिए आवाज लगाने के लिए 100 रुपए ठोका जाएगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) ने ये आदेश जारी किए हैं। यह जुर्माना बस स्टैंड से बाहर निकलते समय फीस के साथ वसूला जाएगा। ये आदेश देश की राजधानी दिल्ली को जाने वाले सभी वाहनों को लागू होंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश से निगम की जाने वाली 110 बसें भी शामिल हैं।
विभाग के ये हैं आदेश
दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए डीटीआईडीसी के प्रबंध निदेशक केके दहिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बस अड्डे पर ड्राइवर बार-बार हॉर्न बजाते रहते हैं। कंडक्टर और स्टाफ भी सवारी को बैठाने के लिए तेज आवाज में उन्हें बुलाते रहते हैं। इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए जुर्माने का प्रावधान लाया गया है। जुर्माना बस के स्टैंड से बाहर निकलते समय फीस के साथ वसूला जाएगा।
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