हिमाचल में 10 बजे के बाद नहीं चलेंगे पटाखे

By: Oct 18th, 2017 12:06 am

शिमला— दिवाली में देर रात तक पटाखे चलाने का लुत्फलेने वालों के लिए बुरी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस बार दिवाली में पटाखे सिर्फ रात के दस बजे तक ही चलाए जाएंगे। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने शिमला के स्थानीय निवासी द्वारा याचिका की सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि दिवाली में रात के दस बजे के बाद किसी भी जगह पटाखे न चलाए जाएं। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और मंदिर परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं चलाया जाएगा। गौरतलब है कि हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में हर साल दीपावली के अवसर पर करोड़ों रुपए के पटाखे लोग चलाते हैं। देर रात एक-दो बजे तक भी पटाखे चलाने का जुनून युवाओं के साथ-साथ अधेड़ों पर भी सवार रहता है। इसी दौरान प्रदेश के औद्योगिक व अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। वायुमंडल में कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड के अलावा सल्फर व अन्य हानिकारक गैसें भी फैल जाती हैं, जो सांस के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। अब प्रदेश उच्च न्यायालय के ताजा आदेशों के बाद सरकार व जिला प्रशासन इसकी कितनी अनुपालना करवाएंगे, यह देखने के काबिल होगा।


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