20 तक रहेगी धारा-144 लागू

By: Oct 17th, 2017 12:05 am

अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन हुआ मुस्तैद

नालागढ़ – औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में दीवाली पर्व को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए उपमंडल प्रशासन भी चुस्त-दुरुस्त हो गया है। नालागढ़ प्रशासन ने जहां आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए बिक्री स्थलों के स्थान तय कर दिए है, वहीं उपमंडल प्रशासन ने दीपावली पर्व पर 20 अक्तूबर तक धारा-144 लागू कर दी है। इसे लेकर एसडीएम स्वयं भी बाजार में जाकर निरीक्षण करेंगे। दिवाली पर्व को लेकर उपमंडल प्रशासन ने जहां आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए नालागढ़ प्रशासन ने बिक्री स्थलों का चयन कर लिया है, वहीं दुकानदारों को फुटपाथों के आगे बढ़ने से रोका गया है। नालागढ़ में प्रशासन ने ओल्ड ब्वायज स्कूल में पटाखों की ब्रिकी का स्थान तय किया है। दीपावली पर्व को लेकर फायर ब्रिगेड व आईपीएच विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर रखी है, जहां शहर में लगे फायर हाइड्रेंटों की जांच पूरी की जा चुकी है, वहीं आईपीएच ने पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है, जबकि फायर बिग्रेड ने अपने वाहनों को तैयार रख जवानों की तैनाती कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में दिवाली पर्व को लेकर आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए नालागढ़ प्रशासन ने स्थान निर्धारित कर दिए हैं ।


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