कल नहीं मिलेगी छुट्टी

By: Nov 9th, 2017 12:15 am

चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को अवकाश न देने के दिए आदेश

मंडी— गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए सावर्जनिक अवकाश की घोषणा बेशक चुनाव आयोग ने कर दी है, लेकिन नौ नवंबर के बाद 10 नवंबर की छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। सरकार ने किसी भी सरकारी कर्मचारी को दस नवंबर का अवकाश न देने के आदेश जारी किए हैं।  11 और 12 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश हैं और ऐसे में 10 नवंबर की छुट्टी लेकर सरकारी कर्मचारी चार दिन के इकट्ठे अवकाश का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में नौ नवंबर को मतदान भी प्रभावित हो सकता है और इसके साथ ही दस नवंबर को सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों का भी आकाल पडे़गा। इससे नौ नवंबर को मतदान प्रभावित न हो और कर्मचारी नौ नवंबर को ही अपने परिवारों के संग चार दिन के अवकाश के लिए घर से बिना वोट किए ही न चले जाएं, इसलिए आयोग ने दस नवंबर की छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को न देने के आदेश दिए हैं। हालांकि इन आदेशों में बुधवार शाम को आयोग की तरफ से ढील देने के भी आदेश दिए गए हैं। ऐसे कर्मचारी, जिनके घर दूर हैं और उन्हें मतदान करने के बाद एक पूरा दिन वापस अपने कार्यालय पहुंचने में लगेगा, तो ऐसे कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष छुट्टी दे सकेंगे।

देना होगा मतदान करने का प्रमाण पत्र

छुट्टी लेने के लिए चुनाव आयोग ने एक शर्त जोड़ दी है। इस शर्त के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को पोलिंग आफिसर से मतदान करने का प्रमाण पत्र लाकर अपने एचओडी को 13 नवंबर को देना होगा। इसके बाद यह छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने इन आदेशों के जारी होने की पुष्टि की है।


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