चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार पर पाबंदी

By: Nov 6th, 2017 12:05 am

केलांग —  नौ नवंबर को हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा निर्वाचन मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहुल-स्पीति देवा सिंह नेगी ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करते हुए, धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है, जिससे मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का प्रयोग करता है, जो कि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता है या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो इस संबंध में तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहुल-स्पीति के कार्यालय दूरभाष नंबर 01900-222501 तथा व्यय प्रेक्षक के दूरभाष नंबर 01900-222882 या रिटर्निंग अधिकारी केलांग के दूरभाष नंबर 01900-222225 पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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