पासपोर्ट-लाइसेंस से भी दें वोट

By: Nov 7th, 2017 12:05 am

केलांग  —  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहुल-स्पीति देवा सिंह नेगी ने बताया कि जिला के सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नौ नवंबर को जिला से विधानसभा की एक सीट पर होने वाले मतदान के लिए सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र में अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, उन्हें मतदान केंद्र में पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा जारी की गई प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची दिखानी होगी। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का मतदाता फोटो पर्ची से किसी कारणवश मिलान संभव नहीं तो वे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, विभागों, निगमों, बोर्डों द्वारा अपने स्टाफ  को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, प्रामाणिक फोटो मतदाता पहचान पर्ची, आधार कार्ड, सांसदों, विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, तथा आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज मतदान केंद्र में दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। नेगी ने बताया कि बेहतर लोकतंत्र के लिए हर मतदाता का एक-एक वोट बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने जिला के सभी मतदाओं से अधिक से अधिक मतदान की अपील की है।


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