मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब तलब
निजी-सरकारी भवनों पर इश्तिहार लगाने पर हाई कोर्ट में सुनवाई
शिमला — प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताए कि उन उम्मीदवारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, जिन्होंने निजी और सरकारी भवनों पर अपने चुनाव प्रचार बारे इश्तिहार लगाए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किए। कोर्ट मित्र द्वारा अदालत के ध्यान में लाया गया कि उम्मीदवारों द्वारा अदालती आदेशों की अवहेलना की जा रही है। खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि इससे पहले कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त इस बारे शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को जानकारी दें। ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों के तहत आदेश दिए थे कि कोई भी उम्मीदवार और उसके समर्थनों द्वारा किसी भी तरह की वाल पेंटिंग नहीं की जाएगी और न ही सरकारी और निजी भवनों की दीवारों में बैनर-पोस्टर लगाए जाएंगे। प्रचार के लिए इस्तेमाल वाहनों में बिना स्वीकृति के किसी भी तरह का बैनर नहीं लगाया जाएगा और न ही बिना स्वीकृति के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार या उसके समर्थकों ने वाल पेंटिंग या बैनर लगा दिए हैं तो वह तुरंत प्रभाव से उसे हटाएं। मामले की आगामी सुनवाई सात नवंबर को निर्धारित की गई है।
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