लोगों को बताया, सूचना का अधिकार

By: Nov 19th, 2017 12:05 am

 बिलासपुर — सूचना के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिये सूचना एवं जन संपर्क विभाग के चलाए गए अभियान के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय बिलासपुर के बस अड्डा तथा देवली पंचायत के घाघस में फोक मीडिया कलाकारों ने लोगों को जानकारी दी। साहिल म्यूजिकल ग्रुप के प्रधान विक्की की अध्यक्षता में फोक मीडिया दल के कलाकारों शुभम, केवल सिंह, रोहित शर्मा, जगतपाल, नरेश कुमार, उपमा ठाकुर तथा कुसुम ने गीत-संगीत, नुक्कड़ सभा व लघु नाटिका का माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान साहिल म्यूजिकल ग्रुप के साथ-साथ सहायक लोक संपर्क अधिकारी कुलदीप गुलेरिया ने लोगों को बताया कि लोगों की सुविधा व प्रदेश के केंद्र सरकार के अधीन विभागों से किसी भी प्रकार की सूचना लेने के लिए 2005 में सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने से विभिन्न सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी आई है और लोगों द्वारा मांगी की गई सूचनाएं उन्हें समय अवधि के भीतर मिलने लगी है। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रदेश व देश में पहली बार हुआ है कि लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वे पंचायत क्षेत्रों में करवाए गए कार्यों, सरकारी एजेंसियों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों में हुई धांधली की शंका को देखते हुए या विभागों से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को दस रुपए का आईपीओ आवदेन के साथ लगाना अनिवार्य है और मांगी गई सूचना के प्रति पेज दो रुपए के हिसाब से विभाग के पास जमा करवाना अनिवार्य है, लेकिन यदि आवेदनकर्ता आईआरडीपी, बीपीएल से संबंध रखता है, तो उसे सूचना अधिकारी के पास सिर्फ आवेदन की जमा करवाना होता है और उस विभाग या सरकारी एजेंसी का यह दायित्व बनता है कि वे आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना को 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें और यदि विभागाधिकारी द्वारा समय अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई तो उस स्थिति में दोषी अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App