सरकार, रेलवे व जिला प्रशासन से मांगा जवाब
शिमला— कांगड़ा जिला के परौर में राधा स्वामी सत्संग द्वारा की जा रही गतिविधियों पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार, रेलवे और जिला प्रशासन से तीन सप्ताह में जवाब-तलब किया है। स्थानीय लोगों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। आरोप लगाया गया है कि राधा स्वामी सत्संग परौर ने 648 कनाल चाय बागान को नष्ट कर गैरकानूनी तरीके से बहुत बड़ा शेड बना दिया है, जिसका प्लान संबंधित एजेंसी से पारित नहीं है। सरकारी भूमि पर राधा स्वामी सत्संग परौर ने 550 कनाल भूमि पर भी अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। यह मामला कई दफा प्रशासन के ध्यान में लाया गया, लेकिन कोई भी प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में राजनीतिक दल अपने वोट बटोरने के खातिर इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कतराते हैं। रेलवे की भूमि पर किए गए कब्जे को न हटा पाने के मुद्दा भी हाई कोर्ट के ध्यान में लाया गया है।
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