50 हजार जुर्माना ठोंका
धर्मशाला — जिला कांगड़ा के पपरोला में नाबालिग युवक से काम करवाने के मामले में दुकानदारों को 50 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। दुकानदारों पर नाबालिग से बाल मजदूरी करवाने के आरोप लगने के बाद शनिवार को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। जिला श्रम विभाग ने इसी वर्ष बैजनाथ के पपरोला में नाबालिग युवक को काम करते हुए पकड़ा था। इसके बाद दुकानदारों के खिलाफ बाल मजदूरी करवाने के आरोप में विभाग ने मामला दर्ज किया था। शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी पालमपुर की अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा इस वर्ष जुलाई माह में बैजनाथ के पपरोला में सुरेंद्र कुमार व अवतार की दुकान में नेपाली मूल के एक 14 वर्षीय बच्चे को काम करते हुए पकड़ा था। इसके बाद श्रम निरीक्षक पालमपुर सुरेश कुमार द्वारा मामला भी दर्ज करवाया गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान बच्चे का मेडिकल भी करवाया गया और उसके बाद बच्चा उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस दुकान में इस नाबालिग के पिता ने ही उसे काम पर लगवाया था। जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि पालमपुर न्यायालय में चले इस मामले की पूरी सुनवाई और दोनों पक्षों का सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दुकानदारों को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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