कृषि यंत्रों की खरीद पर लें अनुदान

By: Dec 12th, 2017 12:02 am

कैथल — कृषि उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि कृषि यंत्र खरीद के उपरांत अपने बिल सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने वाले व भौतिक सत्यापन से वंचित रहे किसान भौतिक सत्यापन हेतु 12 दिसंबर को सुबह दस से सायं चार बजे तक अपने कृषि यंत्रों के साथ लाभार्थी किसान की फोटो सहित उपस्थित हों। कृषि यंत्र के मुख्य फ्रेम पर क्रम संख्या व निर्माण वर्ष अवश्य अंकित होने चाहिए। इसके बाद भौतिक सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र खरीदने के उपरांत अपने बिल सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने वाले ऐसे किसान, जो किसी कारणवश भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हैं, वे 12 दिसंबर को सुबह दस से सायं चार बजे तक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 12 दिसंबर को स्थानीय वैष्णो कालोनी स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में कृषि यंत्र अथवा मशीन के साथ लाभार्थी किसान की फोटो सहित उपस्थित होना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त किसान फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों हैप्पी सीडर, मल्चर, स्ट्रा चोपर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा सरेंडर, जीरो ड्रिल, हे रेक, रिवर्सिबल प्लो, स्ट्रा वेलर, रीपर वाइंडर, रोटरी प्लो हेतू भी 28 फरवरी, 2017 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में ऑफ लाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जानी है, जिसके लिए जिला कैथल में पंजीकृत सोसायटी, स्वयं सहायता समूह, फार्मर प्रडुसर ऑर्गेनाईजेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी तथा आतमा स्कीम के तहत गठित समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।


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