झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को तीन साल की कैद

By: Dec 17th, 2017 12:05 am

नई दिल्ली— केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक आबंटन में भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को कोड़ा, गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और अन्य को कोयला ब्लॉक आबंटन मामले में आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुए फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने दिसंबर, 2014 में विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) के पक्ष में कोयला ब्लॉक आबंटन में भ्रष्टाचार को लेकर कोड़ा और तीन अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई की अदालत ने 14 जुलाई, 2015 को आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए थे और 31 जुलाई, 2015 को आरोप तय कर दिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वीआईएसयूएल ने आठ जनवरी, 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आबंटन के लिए आवेदन दिया था। झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक का आबंटन करने की सिफारिश नहीं की, इसके बावजूद 36वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने आरोपी कंपनी को ब्लॉक देने की सिफारिश कर दी। स्क्रीनिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन एचसी गुप्ता ने यह तथ्य तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से छिपाया कि झारखंड सरकार ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक का आबंटन करने की सिफारिश नहीं की है। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार डा. सिंह के पास ही था।


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