तीन हत्यारोपियों को उम्र कैद

By: Dec 2nd, 2017 12:40 am

मकलोडगंज में चाकू मार मौत के घाट उतारा था तिब्बती युवक

धर्मशाला – पर्यटन नगरी मकलोडगंज में एक तिब्बती युवक की हत्या करने के तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को न्यायालय ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शुक्रवार को जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश-दो शरद लगवाल की अदालत ने दोषियों को यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला उपन्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि मकलोडगंज में 30 अक्तूबर, 2015 की रात को तिब्बती युवक छोकडाई की तीन युवकों ने हत्या कर दी थी। तिब्बती युवक इस रात दोस्त शेरिंग योडन के साथ डिनर कर कर वापस जा रहे थे। इस दौरान तीन युवकों कैलाश निवासी दसालनी (धर्मशाला), महेश कुमार निवासी रावा (धर्मशाला) तथा रिंकु कुमार निवासी धलेड, सल्ली तहसील शाहपुर ने छोकडाई तथा शेरिंग योडन का बाइक का पीछा किया। इस दौरान आरोपियों ने दोनों को सब्जी मंडी के पास पकड़ लिया। इस दौरान तीनों आरोपियों ने छोकडाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी कैलाश ने तिब्बती युवक छोकडाइ पर चाकू से वार कर दिया, जबकि दो अन्य आरोपी युवक को ग्रिप तथा हाथों से मारते रहे। मारपीट के दौरान आरोपी कैलाश ने चाकू से तिब्बती युवक पर तीन वार किए थे। धर्मशाला अस्पताल में घायल ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मामले का चालान तैयार कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषियों को तिब्बती युवक की हत्या करने के दोष पर उम्र कैद की सजा सुनाई है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App