धर्मशाला के 55 अवैध होटलों पर गिरेगी गाज

By: Dec 16th, 2017 12:09 am

हाई कोर्ट ने दिए तुरंत बंद करने और बिजली-पानी काटने के आदेश

शिमला— हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने  धर्मशाला, मकलोडगंज और नड्डी में अवैध रूप से चल रहे 55 होटलों/संस्थानों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्थानीय अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि इन संस्थानों के बिजली और पानी के कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काट दिए जाएं। अदालत ने साथ ही धर्मशाला स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे धर्मशाला, मकलोडगंज और नड्डी में चल रहे होटलों/संस्थानों का तीन दिन के भीतर निरीक्षण करें और अनुपालना रिपोर्ट दायर करें। अदालत के ध्यान में लाया गया कि अभी तक धर्मशाला में 88 संस्थानों/होटलों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से अधिकांश संस्थानों के पास अन्नापति प्रमाणपत्र/स्वीकृति नहीं है और अभी तक विभाग की ओर से कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों/होटलों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। अदालत को इस मामले के सुनवाई के दौरान बताया गया कि धर्मशाला बड़ी तेजी से पर्यटन मानचित्र पर उभरा है और वहां पर चल रहे सैकड़ों होटल नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वहां पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा है।

डिफाल्टरों से दो हफ्ते में करें वसूली

अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालना करते हुए परवाणु नगर परिषद को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 40 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जारी कर चुका है, ताकि वहां फैली गंदगी का निस्तारण किया जा सके। परवाणु नगर परिषद ने अदालत को बताया कि कुल 79 डिफाल्टरों में से 66 ने कर के रूप में लगभग 81 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने डीसी सोलन को आदेश दिए हैं कि वह बाकी डिफाल्टरों से दो सप्ताह के भीतर कर की वसूली करें।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App