फसल बीमा योजना का लें लाभ

By: Dec 12th, 2017 12:02 am

कैथल— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017-18 को हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं, जौ, सरसों व चना फसलों के लिए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि एवं बीमित राशि निर्धारित की गई है। इन चारों फसलों के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक बीमा करवाया जा सकता है। योजना के अंतर्गत बीमित ईकाई ग्राम पंचायत को माना गया है, जबकि स्थानीय तीन प्राकृतिक आपदाओं जलभराव, ओलावृष्टि एवं भू-स्खलन की स्थिति में खेत स्तर पर नुकसान का आकलन किया जाएगा। जिला में आईसीआईसीआई लोंबार्ड के प्रतिनिधि आशीष कुमार से फसल बीमा हेतु संपर्क किया जा सकता है। उपायुक्त सुनीता वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017-18 के लिए चार फसलों गेहूं, सरसों, जौ और चना को बीमित किया गया है। फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है,जबकि गैर फसली ऋण किसान हेतु यह योजना वैकल्पिक है। गैर फसली ऋण किसान इच्छा अनुसार संबंधित बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गेहूं की फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 368 रुपए तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 24 हजार 484 है। इसी प्रकार जौ की फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 204 रुपए तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 13 हजार 557 रुपए है। सरसों फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 219 रुपए तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 14 हजार 569 रुपए निर्धारित की गई है। चना फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 158 रुपए तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 10 हजार 522 रुपए है। कृषि उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि जिला में रबी फसल की चारों फसलों के बीमे के संदर्भ में आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी के प्रतिनिधि आशीष कुमार के मोबाइल नंबर 99534-67852 या स्थानीय वैष्णो कालोनी गली नंबर-पांच दुकान नंबर-दो स्थित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। कृषि विभाग में फसल बीमा की जानकारी के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के मोबाइल नंबर 94660-91621 पर संपर्क किया जा सकता है।


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