बीमा कंपनियों की पौबारह, पिस रहे किसान

By: Dec 10th, 2017 12:05 am

 नाहन — सरकार द्वारा किसानों की कुछ फसलों को कृषि फसल बीमा योजना के तहत तो लाया गया है, लेकिन कृषकों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। जानकारी के मुताबिक जिला सिरमौर में प्रतिवर्ष हजारों किसानों द्वारा फसल बीमा करवाया जाता है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं हो पाता है। बताते हैं कि बीमा करने वाली कंपनियां व कृषि विभाग इस योजना का पूरा फायदा किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। इस वर्ष रबी की फसल के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जौ व गेहूं की फसल ली गई है जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। वहीं लहसुन की फसल की बीमा की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तय की गई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा गेहूं का 36 रुपए प्रति बीघा तथा जौ का 30 रुपए प्रति बीघा प्रीमियम तय किया गया है। वहीं, इसकी एवज में कागजों में बीमा कंपनियों द्वारा यदि किसान की फसल नष्ट हो जाती है अथवा कोई प्राकृतिक आपदा के चलते फसल नहीं हो पाती है तो उसकी एवज में बीमा कंपनी किसान को 2400 रुपए प्रति बीघा गेहूं तथा दो हजार रुपए प्रति बीघा जौं का मुआवजे का भुगतान करेगी। वहीं, लहसुन की बीमा कंपनी द्वारा 300 रुपए प्रति बीघा की दर से प्रीमियम लिया जा रहा है। साथ ही यदि प्राकृतिक आपदा के चलते फसल खराब हो जाती है तो किसान को छह हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा तय किया गया है। हैरत की बात तो यह है कि बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम तो किसानों से लिया जाता है, लेकिन मुआवजा देते समय किसानों को इतनी सारी औपचारिकताएं करवाई जाती हैं जो किसान के लिए करना नामुमकिन है।

 पूरे ब्लॉक का नुकसान होने पर मुआवजा

मजेदार बात तो यह है कि कृषि फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा किसानों का निजी स्तर पर एकीकृत बीमा करवाया जाता है, जिसका किसान अपने स्तर पर प्रीमियम अदा करता है। हैरत तो यह है कि जब किसी किसान की फसल नष्ट होती है तो बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा तभी दिया जाता है यदि उस क्षेत्र के पूरे ब्लॉक में फसलें नष्ट हुई हों।

नहीं मिलता कृषि बीमा योजना का लाभ

जिला सिरमौर के कृषकों का कहना है कि उन्होंने कई बार फसलों का बीमा करवाया है, लेकिन आज तक बीमा कंपनी द्वारा कोई भी हर्जाना अदा नहीं किया गया है। जिला के प्रगतिशील कृषक हीरा सिंह शर्मा, रतन सिंह, कुंदन सिंह शास्त्री, मोहन चौहान, जगत सिंह नेगी, रामरतन, कमलेश कुमार, राजेश शर्मा, संजय ठाकुर, दया राम, मोहन सिंह, कुलदीप कुमार व नेतर सिंह आदि ने बताया कि उन्होंने गत वर्ष अदरक, गेहूं, लहसुन व जौं आदि का बीमा करवाया था, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया।

क्या कहता है कृषि विभाग

कृषि विभाग का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। कृषि उपनिदेशक सिरमौर डा. विद्यासागर ने बताया कि गत वर्ष जिला सिरमौर में करीब 1200 से अधिक किसानों ने फसल का बीमा करवाया था। उन्होंने कहा कि बीमा करने वाली कंपनियों द्वारा तभी किसानों को मुआवजा दिया जाता है यदि पूरे ब्लॉक में फसल प्राकृतिक आपदा के तहत नष्ट हुई हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बीमा कंपनियों ने फसल बीमा योजना के तहत गेहूं की 36 रुपए, जौ की 30 रुपए तथा अदरक का 300 रुपए प्रति बीघा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसकी एवज में क्रमशः 2400, 2000 तथा 6000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा राशि तय की गई है।


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