विवाह शगुन योजना का उठाएं लाभ

By: Dec 8th, 2017 12:02 am

कैथल की उपायुक्त सुनीता वर्मा ने निर्धन परिवारों से किया आह्वान

कैथल— हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। गरीब परिवारों, महिला खिलाडि़यों तथा विधवाओं को लड़कियों की शादी हेतू मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार रुपए से 51 हजार रुपए तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। विवाह से एक माह पूर्व आवेदन करने पर समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उपायुक्त  सुनीता वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाडि़यों तथा विधवाओं की लड़कियों की शादी हेतू अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 41 हजार रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी हेतू 11 हजार रुपए, अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपए तथा महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपए शगुन के रूप में दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता शर्तों में प्रार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के परिवार का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो। समाज के सभी वर्ग जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो। किसी भी जाति एवं आय वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी, जिसके लिए 26 ओलम्पिक, 16 गैर ओलम्पिक और 22 टुर्नामेंट अथवा चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार विभाग की  वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रोफार्मा विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध है।

 


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