विवाह शगुन योजना को करें आवेदन

By: Dec 9th, 2017 12:02 am

अफसरों की युवतियों, महिलाओं से विशेष लाभ लेने की अपील

 कैथल— हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। गरीब परिवारों, महिला खिलाडि़यों तथा विधवाओं को लड़कियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार से 51 हजार रुपए तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। विवाह से एक माह पूर्व आवेदन करने पर समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उपायुक्त सुनीता वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाडि़यों तथा विधवाओं की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 41 हजार रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी हेतु 11 हजार रुपए, अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपए तथा महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपए शगुन के रूप में दिए जाते हैं। जिला में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वर / वधू की जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति, आधार से लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


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