एनआईए नहीं कर सकती शादी की वैधता की जांच

By: Jan 24th, 2018 12:03 am

नई दिल्ली— केरल लव जेहाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को झटका देते हुआ स्पष्ट किया है कि हादिया बालिग हैं और उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, इसलिए एनआईए शादी की वैधता की जांच नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर लड़का-लड़की कहते हैं कि उनकी शादी हुई है तो इस पर जांच नहीं हो सकती। हालांकि, कोर्ट ने लव जिहाद के मामलों पर एनआईए की जांच का आदेश वापस लेने पर कुछ नहीं कहा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। हदिया के पिता के वकील ए. रघुनाथ ने कहा कि हम आशा करते हैं कि एनआईए अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट हदिया को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देगी। हम खुश हैं कि हदिया सुरक्षित है। देखते हैं क्या होता है। बता दें कि आरोप है कि हादिया के पति आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के संपर्क में थे।


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