चरस तस्कर को दस साल जेल
शिमला— जिला न्यायवादी (वन) आत्माराम ने शनिवार को बताया कि विशेष जज (वन)वीरेंद्र सिंह ने चरस रखने के आरोपी बुद्धि सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख का जुर्माना किया। जुर्माना न देने की हालत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। पुलिस सब इंस्पेक्टर , एसएचओ धर्मसेन नेगी ने बुद्धि सिंह 24 फरवरी 2016 को करीब सात बजे शाम हुल्ली के पास गुम्मा कोटखाई के पास सड़क पर दोषी को हाथ में एक कैरी बैग ले जाते हुए देखा। आरोपी पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा तथा पुलिस को शक होने पर इसकी तलाशी करने पर लगभग दो किलो चरस बरामद हुई थाना कोटखाई में मुकदमा नंबर 15/16 दर्ज हुआ था। इसके पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत चलाया गया, जिसमें मुकदमा की पैरवी जिला न्यायवादी वन आत्मा राम ने की। अदालत ने आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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