डिपो खोलने को करें आवेदन

By: Jan 20th, 2018 12:05 am

खाद्य आपूर्ति विभाग नंदपुर भटोली-पंतेहड़- देहरा की घाटी में खोलेगा सस्ते राशन की दुकानें

धर्मशाला – जिला में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले  विभाग तीन स्थानों पर उचित मूल्य की दुकाने खोलेगा। विभाग द्वारा नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत नंदपुर भटोली, विकास खंड भेडू महादेव की ग्राम पंचायत ककडैं के स्थान पर पंतेहड़ तथा विकास खंड देहरा ग्राम पंचायत वग के स्थान पर घाटी में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित हैं। उपरोक्त स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं से आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक 12 फरवरी, 2018 तक जिला नियंत्रक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।  जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राजीव शर्मा ने बताया कि इच्छुक प्रार्थियों, एकल नारी (महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो), विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, महिला मंडल, महिलाओं की सहकारी सभा या महिलाओं का अन्य कोई समूह, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो व भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो ग्राम पंचायत एवं सहकारी सभाओं से उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, गोदाम की उपलब्धता व भंडारन क्षमता संबंधी दस्तावेज और बेरोजगार होने बारे प्रमाण  पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है। ऐसा न करने की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षिणक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी तथा एसटी परिवार से संबंध रखता है, तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा या एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।


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