दस बजे के बाद डीजे बजाया, तो खैर नहीं

By: Jan 23rd, 2018 12:05 am

 ऊना— धार्मिक कार्यक्रमों, शादी-विवाह व डीजे पार्टियों में ऊंची आवाज पर लाउड स्पीकर व डीजे बजाने वालों के विरुद्ध नियमों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला पुलिस ने इस संबध में एक एडवाइजरी जारी कर धार्मिक स्थलों, धार्मिक संस्थाओं, होटल व मैरिज पैलेस मालिकों तथा आम जनता से नियमों की अनुपालना करने की सलाह दी है। बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक आते ही अनेक विद्यार्थियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायतें भी दर्ज करवाई है। इसका संज्ञान लेते हुए एसपी दिवाकर शर्मा ने सभी से सहयोग की अपील की है। एसपी दिवाकर शर्मा ने कहा कि जिला ऊना में कई धार्मिक स्थलों, धार्मिक समारोहों, शादी व अन्य पार्टियों मे सुबह-सवेरे व देर रात तक ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर व डीजे चलने की शिकायतें उन्हें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी तो परेशान होते ही है, वहीं इससे रोगियों, विशेषकर बुजुर्गों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। एसपी दिवाकर शर्मा ने कहा कि जनभावनाओं को देखते हुए सभी लोग हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करते हुए रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर व डीजे का प्रयोग न करें, वहीं दिन के समय भी लाउड स्पीकर व डीजे को उतनी ही आवाज में लगाएं, जिससे वह उनके परिसर तक सीमित रहे। उन्होंने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों व आम जन की सुविधा का सभी ध्यान रखे तथा ध्वनि प्रदूषण को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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