पद्मावत के रास्ते से आखिरी कानूनी अड़चन भी दूर
नई दिल्ली— फिल्म पद्मावत की टीम के लिए मंगलवार का दिन एक और राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी राज्यों को सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए और इसका पालन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली तीन जजों की बैंच ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि यहां एक संवैधानिक संस्था है और वैसे भी हमने इस संबंध में आदेश पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यों ने यह बिना मतलब की समस्या खुद पैदा की है और इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल करें।
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