प्रदेश सरकार से जवाब तलब
हाई कोर्ट ने खराब पड़े 200 हैंडपंपों पर मांगी र्कारवाई रिपोर्ट
शिमला— राज्य सरकार द्वारा एक मुहिम के तहत प्रदेश में जगह-जगह लगाए गए हैंड पंप खराब होने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चंबा के नैनी खड्ड निवासी संसार चंद ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि नैनी खड्ड से लेकर खैरी तहसील भटियात में 150-200 हैंड पंप लगाए गए, जो कि सारे के सारे खराब हैं। इन हैण्ड पंप को लगाने के जिम्मा राज्य सरकार ने ठेकेदार को दिया था। आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले की सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की गई है।
डीएफओ को पेड़ों की गिनती के आदेश
देवनगर के समीप पेड़ों के अवैध कटान के मामले में डीएफओ शहरी और संबंधित पार्षद मंगलवार हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि देवनगर अवैध कटान का मामला हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है और बावजूद इसके वन विभाग के नाक तले छह पेड़ और काट दिए गए हैं। अदालत ने डीएफओ को आदेश दिए हैं कि वह दाड़नी के बागीचे के पास सभी पेड़ों की गिनती करें और उन्हें मार्क करें। हाई कोर्ट ने आदेश दिए है कि दाड़नी के बागीचे के आस पास की निजी जमीन की खरीद-फरोख्त बिना कोर्ट की इजाजत से न की जाए और इसके आस पास किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए। केस की अगली सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की गई है।
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