अनुकंपा सहायता नियम में संशोधन
चंडीगढ़ — हरियाणा सरकार ने हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा सहायता संशोधन नियम, 2006 को संशोधित किया है, जिन्हें अब हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा सहायता (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु पहली जनवरी, 2016 से पहले हो गई थी, के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन को हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित आजीविका प्रगति), नियम, 2016, जैसी भी स्थिति हो, के अधिकथित फार्मूला तथा प्रक्त्रिया के अनुसार पुनरीक्षित करना है।
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