अब वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई

By: Feb 7th, 2018 12:15 am

शिमला – राज्य के दूरदराज के लोगों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) की अपील के लिए शिमला आने की जरूरत नहीं होगी। अब लोगों की अपीलों की सुनवाई वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से सूचना आयोग करेगा। इसकी शुरुआत मंगलवार को की गई। इसके तहत चंबा जिला की छह अपीलों की सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान और सूचना आयुक्त सुशील श्रीवास्तव ने की। आरटीआई एक्ट के तहत सूचना लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब इन मामलों में अपीलों की सुनवाई के लिए शिमला में सूचना आयोग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सूचना आयोग अब हाइटेक हो गया है।  बताया जा रहा है कि यह मामले पीडब्लयूडी के डहलौजी मंडल से संबंधित थे। वहीं चंबा से अपील करने वाले लोगों की अपील डीसी आफिस चंबा में वीडियो कान्फे्रंस के माध्यम से सुनी गई और संबंधित विभाग के सूचना अधिकारी (अधिशासी अभियंता) ने भी इसके माध्यम से ही अपना पक्ष रखा। बताया जा रहा है कि इसके लिए अपीलकर्ताओं और संबंधित विभाग के सूचना अधिकारी को सूचना आयोग द्वारा पहले सूचित कर दिया था और संबंधित पक्षों को डीसी आफिस में मंगलवार को पहुंचने को कहा था। हिमाचल में यह पहली दफा हुआ है। हालांकि इन अपीलों की सुनवाई जिला स्तर पर हुई है, लेकिन सूचना आयोग इन केसों की सुनवाई वीडियो कान्फे्रंस के माध्यम से अब खंड स्तर पर भी करने लगेगा। मौजूदा समय में खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में वीडियो कान्फे्रंस सिस्टम लगाए गए हैं। सूचना आयोग अब इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ इसको लेकर बातचीत कर इसकी सुविधा खंड स्तर पर भी भविष्य में देने की तैयारी कर रहा है। सूचना आयोग की इस पहल से हिमाचल में सूचना पाने के लिए अधिक से अधिक लोग सामने आएंगे। अभी तक अपीलों की सुनवाई के लिए शिमला ही आना पड़ता था, जिसके चलते लोग अपीलों में नहीं जाते थे, क्योंकि इसमें उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते थे। सूचना आयोग की सचिव एकता कप्टा ने कहा है कि हिमाचल में अब सूचना आयोग ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलों की सुनवाई करने की सुविधा प्रदान की है। इसकी शुरुआत मंगलवार को की गई है। उन्होंनें कहा कि इस सुविधा के देने से हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में अपील करने वाले लोगों और संबंधित अधिकारियों के धन व समय की बचत हो सकेगी। इससे आरटीआई को ग्रास रूट पर मजबूत करने में मदद मिलेगी।  वहीं संबंधित विभागों के अधिकारी अधिक से अधिक समय अब अपने दफ्तरों के काम को दे सकेंगे।


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