अब शराब की बोतल पर लिखा होगा एमआरपी

By: Feb 16th, 2018 12:16 am

नई आबकारी नीति में प्रावधान, तय रेट से ज्यादा रकम वसूली तो जुर्माने के साथ सजा भी होगी

हमीरपुर— पहली अप्रैल से प्रस्तावित एक्साइज पालिसी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) का प्रावधान होगा। इससे शराब कारोबारी निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत नहीं वसूल पाएंगे। एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने पर सेल्जमैन के खिलाफ केस दर्ज होगा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। नई एक्साइज पॉलिसी में किए गए इस प्रावधान से शराब ठेकों पर लूट के लिए मची छूट रुक जाएगी। वीरभद्र सरकार में पिछले साल से एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर एमआरपी की शर्त को हटा दिया गया था। इससे सेल्जमैन ने मनमाने दाम वसूलकर प्रदेश भर में लूट मचाई। वीरभद्र सरकार के सत्ता से बेदखल होने का मौजूदा एक्साइज पॉलिसी भी बड़ा कारण मानी गई है। लिहाजा प्रदेश की जयराम सरकार ने सबसे पहला फैसला एक्साइज पॉलिसी को बदलने का लिया है। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान एमआरपी को लागू करने का रखा गया है। इसके अलावा लाइसेंस फीस और ठेकों के आबंटन में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पुख्ता सूचना के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में नई एक्साइज पॉलिसी तैयार हो जाएगी। इसी के तहत शराब ठेकों का आबंटन और इसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पिछले साल एक्साइज पॉलिसी को दरकिनार कर शराब के ठेकों के टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस कड़ी में 15 अप्रैल तक शराब ठेकों का आबंटन लटका रहा था। लिहाजा सरकार ने थक-हारकर लमसम राशि निर्धारित कर जिला भर के ठेके एक ही कंपनी को अलाट कर दिए थे। इससे गड़बड़झाले की संभावनाएं अधिक बढ़ गई थीं और छोटे कारोबारियों ने आपस में मिलकर फर्में बनाई थी। इस आधार पर जिला भर के शराब ठेकों की अलाटमेंट संभव हो पाई थी।  बहरहाल, इस जुगाड़ू प्रक्रिया के बाद शराब कारोबारियों ने मनचाहे दाम वसूलकर लोगों को दोनों हाथों से लूटा। इसके अलावा शराब आपूर्ति का जिम्मा निजी हाथों से छीनकर कारपोरेशन को सौंपा गया था। इसके पीछे भी सरकार की मंशा पर अंगुलियों उठी थीं। लिहाजा नई एक्साइज पालिसी में कई बड़े बदलावों के साथ कारपोरेशन को समाप्त किया गया है। इसकी जगह अब शराब की आपूर्ति दोवारा निजी हाथों में सौंप दी गई है। इसी के साथ हर शराब की बोतल पर अधिकतम बिक्री मूल्य दर्शाने का प्रावधान किया है।


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