जेबीटी भर्ती पर रोक

By: Feb 24th, 2018 12:07 am

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, 700 पदों पर होनी थी नियुक्ति 

 

मंडी – प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी के स्वीकृत 700 पदों को टेट मैरिट से भरने की प्रक्रिया पर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बीते वर्ष स्वीकृत किए गए 700 जेबीटी  के पदों को अब टेट मैरिट से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस संबंध में याचिकाकर्ता राकेश कुमार ने शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब मामले की आगामी सुनवाई 28 मार्च को होगी। बता दें कि 30 अगस्त, 2017 को प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर जेबीटी भर्ती में टेट मैरिट को वरीयता देने वाले भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर दिया था। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, लेकिन 11 जनवरी, 2018 को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए थे कि 30 अगस्त, 2017 में जो आदेश दिए गए थे, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता और प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है। इस पर शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया और अब टेट मैरिट से परिणाम निकालने जा रहा था, लेकिन याचिकाकर्ता राकेश कुमार द्वारा जेबीटी भर्ती मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिससे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।


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