तबादलों पर लगी रोक

By: Feb 4th, 2018 12:10 am

जयराम कैबिनेट ने अवैध भवन मालिकों को दी राहत, पक्ष सुने बिना नहीं होगी कार्रवाई

धर्मशाला — हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के सचिवालय भवन में शनिवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में जयराम मंत्रिमंडल ने कई अहम निर्णय लिए। मंत्रिमंडल ने  अनधिकृत भवन मालिकों को राहत प्रदान करते हुए हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन नियम-2018 में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया। यह नियम अनधिकृत भवनों को अथवा उनके भागों को सील करने की अनुमति देता था। अब अधिनियम में संशोधन के तहत दोषियों को सुनवाई का मौका प्रदान करने के उपरांत ही भवनों को सील करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस निर्णय से होटल मालिकों को राहत मिलेगी और नियम के तहत उनकी आपत्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को मौजूदा 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से अब उनका मातृत्व अवकाश नियमित महिला कर्मचारियों के बराबर हो गया है। मंत्रिमंडल ने सामान्य तबादलों पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाने का भी निर्णय लिया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना चरण-2 के लिए प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत 2000 किलोमीटर  लंबी सड़कों का विस्तृत व्यावहारिक अध्ययन करवाने के लिए डिजाइन कंसल्टेंट की सेवाएं लेने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ  इंटरेस्ट आमंत्रित करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य सड़क नेटवर्क की 1350 किलोमीटर लंबी सड़कों की समय-समय पर मरम्मत के अतिरिक्त 650 किलोमीटर राज्य सड़कों के लिए सामाजिक-पर्यावरणीय तथा सड़क सुरक्षा उपायों सहित विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने करुणामूलक आधार पर, खिलाडि़यों के लिए तीन प्रतिशत कोटे के तहत,  विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों में से, संबंधित भर्ती नियमों में विशेष प्रक्रिया के अनुसार बैचवाइज आधार पर तथा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर करने का निर्णय लिया। अन्य सभी मामलों में संबंधित विभाग सभी पहलुओं पर जांच करने के उपरांत स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पहली अपै्रल, 2018 से आईएमएफएल, बीयर, वाइन तथा साइडर के थोक वितरण के लिए एल-1 तथा परचून विक्रेताओं को देशी शराब के थोक वितरण के लिए एल-13 की बहाली की मंजूरी प्रदान की। बैठक में पांच फरवरी, 2018 से थोक बिक्री लाइसेंस एल-1 तथा एल-13 प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिससे औपचारिकताएं पूरी की जा सकें और शराब वितरण नेटवर्क पहली अप्रैल, 2018 से पहले क्रियाशील हो सके। मूल लाइसेंस फीस को वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित परचून आबकारी ड्यूटी में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाइयां-2017 योजना को पुनः स्थापित करने के लिए मौजूदा योजना को निरस्त कर दिया और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाइयां योजना-2018 तैयार करने का निर्णय लिया। डा. वाईएस परमार वानिकी एवं बागबानी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर/समकक्ष के 14 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में पंजीयक सहकारी सभाएं का एक रिक्त पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के थुनाग में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल खोलने तथा धर्मपुर के भराड़ी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल तथा मंडी जिला के टीहरा और मंडप में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमंडल के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

छह मार्च से पांच अप्रैल तक विधानसभा का बजट सत्र

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों को ऐलान कर दिया है। बजट सत्र छह मार्च से पांच अप्रैल, 2018 तक आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान 17 से 25 मार्च के बीच अवकाश रहेगा।

आठ फीसदी अंतरिम राहत को कैबिनेट ने दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए मूल वेतन पर पहली जनवरी, 2016 से आठ प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों को 700 करोड़ रुपए का लाभ होगा।


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