पीएफ अंशधारक को तीन साल में घर के लिए एडवांस

By: Feb 16th, 2018 12:03 am

कानपुर — ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों के लिए नए सिरे से हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी है। अब नौकरी में एक बार अंशधारक घर के लिए एडवांस ले सकेगा, जिसमें उसे उसके पीएफ खाते में जमा 90 फीसदी धन तक भुगतान किया जाएगा। घर के लिए अब अंशधारक तीन साल लगातार पीएफ खाता चलाने पर भी एडवांस पा सकेंगे। साथ ही स्कीम को क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम से भी जोड़ दिया गया है, जिसमें अंशधारक 2.20 लाख की सबसिडी भी पाने की सुविधा ले सकेंगे। ईपीएफओ ने संशोधित हाउसिंग स्कीम को लांच किया है। घर का सपना पूरा करने के लिए अंशधारक अपने पीएफ खाते से अब 90 फीसदी धन निकाल सकेंगे। अभी तक एडवांस में पचास फीसदी ही देने का प्रावधान रहा है। साथ ही घर के लिए एडवांस लेने में पांच वर्ष तक पीएफ खाता का लगातार संचालन होने का नियम रहा, जिसे अब घटाकर तीन साल कर दिया गया है। ईपीएफओ ने अंशधारकों की सुविधा के लिए अब सरकारी के बाद निजी संस्थाओं के आवासों के लिए भी एडवांस देने के दरवाजे खोल दिए हैं।


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